व्हिसल ब्लोअर नीति
अगस्त 2024 – संस्करण 1.0
1. उद्देश्य
यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, (कंपनी) अपने कार्यों को कानूनी नियमों और आंतरिक कंपनी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में, उच्चतम व्यावसायिकता, नैतिकता, पारदर्शिता और ईमानदारी के मानकों के साथ संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता से कोई भी विचलन, चाहे वह वास्तविक हो या संभावित और चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों न हो, कंपनी के लिए गहन चिंता का विषय होगा। कंपनी मानती है कि उसके कर्मचारी और निदेशक कानूनों, कंपनी नीतियों और प्रक्रियाओं तथा अनैतिक आचरण के उल्लंघन को इंगित करने वाले सबसे उपयुक्त हितधारक हैं। यह व्हिसलब्लोअर नीति (नीति) कर्मचारियों (जैसा कि आगे परिभाषित है) को आगे आकर उल्लंघनों, ग़लत कार्यों, दुर्व्यवहार, अनैतिक आचरण या इस नीति के दायरे में आने वाले किसी अन्य प्रकटीकरण की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।2. इस नीति से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं
ऑडिट, फाइनेंस एंड रिस्क कमेटी (AFRC): का अर्थ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बोर्ड) द्वारा गठित ऐसी समिति है, जिसमें ऐसे निदेशक शामिल होंगे जिन्हें बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और जिसका अध्यक्ष वह निदेशक होगा जिसे बोर्ड नामित करेगा।चेयरपर्सन: का अर्थ AFRC के अध्यक्ष से है, जिनसे chairman.auditcommittee@niairport.in पर संपर्क किया जा सकता है।
कॉम्प्लायंस ऑफिसर: का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे बोर्ड द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया है और उनसे pawan.jain@niairport.in पर संपर्क किया जा सकता है।
प्रकटीकरण: का अर्थ ऐसा कोई लिखित संचार है जो सद्भावना से किया गया हो और जिसका प्रभाव जानकारी को उजागर करने या साक्ष्य प्रकट करने या अन्यथा ऐसी जानकारी को प्रदर्शित करने का हो जिससे किसी अनैतिक, अनुचित गतिविधि या आचरण या अनुचित अभ्यास का संकेत मिले।
कर्मचारी: का अर्थ कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी है, चाहे वह भारत में कार्यरत हो या विदेश में, जिसमें संविदा कर्मचारी और कंपनी के निदेशक शामिल हैं।
एमडी: का अर्थ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से है जिनसे Daniel.Bircher@zurich-airport.com पर संपर्क किया जा सकता है।
व्हिसलब्लोअर: का अर्थ इस नीति के अंतर्गत प्रकटीकरण करने वाला कर्मचारी है।
3. पात्रता
इस नीति के अंतर्गत प्रकटीकरण करने के लिए सभी कर्मचारी पात्र हैं।4. नीति का क्षेत्र
यह नीति सभी अनुमत प्रकटीकरणों को कवर करने का इरादा रखती है, बशर्ते कि व्हिसलब्लोअर सद्भावना में रिपोर्ट करे और ऐसी प्रकटीकरणों की उपस्थिति या घटना में यथोचित विश्वास रखता हो। नीचे केवल उदाहरणार्थ प्रकटीकरणों की सूची दी गई है:
- आपराधिक अपराध (कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, रिश्वत या चोरी) जो कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से किए गए हों या किए जाने की संभावना हो।
- अनैतिक व्यावसायिक आचरण और वित्तीय अनियमितताएँ या अनुचितता।
- कंपनी के फंड्स या संपत्तियों का गबन, हेराफेरी, दुरुपयोग या छेड़छाड़।
- लेन-देन, दस्तावेज़ों, रिकॉर्ड्स, खाता पुस्तकों, खर्च दावों, यात्रा वाउचर्स आदि की जालसाजी या छेड़छाड़।
- कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड्स में तथ्यात्मक गलतबयानी, दमन या महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना, गलत प्रस्तुति या हेरफेर।
- कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियाँ, विशेषाधिकार, सुविधाएँ और संसाधनों का दुरुपयोग या दुराचार।
- कोई ऐसा कार्य जिसका प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा या अन्य कर्मचारियों या हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालने का हो।
- लिंग, क्षेत्र, धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव।
- किसी कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है, जब तक कि यह मामला “कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” के अंतर्गत "यौन उत्पीड़न के विरुद्ध नीति" का विषय न हो।
5. प्रक्रिया
कंपनी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपनी चिंताओं को अपने लाइन मैनेजर के समक्ष उठाएं, जो उन चिंताओं को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि, यदि लाइन मैनेजर ने कार्रवाई नहीं की हो या अन्यथा कर्मचारी को आशंका हो कि लाइन मैनेजर प्रकटीकरण को संज्ञान में नहीं लेगा, तो व्हिसलब्लोअर चेयरपर्सन को ईमेल लिखकर प्रकटीकरण कर सकता है। जहां प्रकटीकरण स्वयं चेयरपर्सन से संबंधित हो, वहां व्हिसलब्लोअर कंपनी के एमडी को ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकता है। जबकि कंपनी व्हिसलब्लोअर को उसके नाम से प्रकटीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह भी मान्यता देती है कि कुछ परिस्थितियों में व्हिसलब्लोअर प्रतिशोध या उत्पीड़न के डर से ऐसा करने में संकोच कर सकता है, ऐसे मामलों में वह इस नीति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए गुमनाम रूप से भी प्रकटीकरण कर सकता है और अपनी पहचान उजागर करने वाले किसी भी प्रकार की जानकारी या साक्ष्य को साझा करने से बच सकता है।व्हिसलब्लोअर की पहचान को तब तक पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा जब तक कि किसी न्यायालय या वैधानिक प्राधिकरण को कानूनी रूप से इसका प्रकटीकरण आवश्यक न हो।
प्रकटीकरण प्राप्त होने पर, चेयरपर्सन यह जांचने के लिए प्रारंभिक जांच करेगा कि क्या जांच के लिए कोई तथ्यात्मक आधार और विशिष्ट तथा सत्यापन योग्य जानकारी मौजूद है, और यह जांच कॉम्प्लायंस ऑफिसर से परामर्श में की जाएगी, जब तक कि स्वयं कॉम्प्लायंस ऑफिसर प्रकटीकरण का विषय न हो, ऐसे मामले में चेयरपर्सन अपने विवेकानुसार प्रारंभिक जांच कर सकता है। चेयरपर्सन और कॉम्प्लायंस ऑफिसर अकेले या संयुक्त रूप से प्रकटीकरण की उचित और शीघ्र जांच करेंगे। जहां आवश्यक हो, चेयरपर्सन कॉम्प्लायंस ऑफिसर से परामर्श करके स्वतंत्र बाहरी एजेंसी या विधि फर्म से विस्तृत जांच का निर्देश दे सकता है।
व्हिसलब्लोअर किसी भी स्थिति में स्वयं जांच नहीं करेगा और जब तक चेयरपर्सन अन्यथा न ठहराए, वह जांच प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा।
6. जांच का परिणाम
जांच रिपोर्ट के आधार पर, जो कि विस्तृत और कारणसिद्ध होगी, चेयरपर्सन सीईओ को उपयुक्त अनुशंसा देगा, जिसे लागू करना सीईओ के लिए बाध्यकारी होगा।
गलत कार्य करने वाले व्यक्ति के संबंध में अनुशंसाएं निम्नलिखित हो सकती हैं:
- निलंबन, पदावनति, रिपोर्टिंग लाइन में परिवर्तन, स्थानांतरण या अन्य कोई समान कार्रवाई।
- वृद्धि/पदोन्नति को रोकना या स्थगित करना।
- नौकरी से निष्कासन।
- लागू कानूनों या कंपनी नीतियों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत कोई अन्य कार्रवाई।
व्हिसलब्लोअर को जांच के परिणाम की जानकारी दी जाएगी, जब तक कि चेयरपर्सन अन्यथा न ठहराए। जांच रिपोर्ट तक व्हिसलब्लोअर की पहुंच मामले-दर-मामले के आधार पर चेयरपर्सन द्वारा निर्धारित की जाएगी।
